डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फॉर्मर जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियन सागर धनखड़ के पिता अशोक धनखड़ ने पहलवान सुशील कुमार को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। अशोक धनखड़ ने कहा, 'सुशील कुमार के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है।' बता दें कि सागर धनखड़ की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरार चल रहे सुशील कुमार और उनके दोस्तों को रविवार को गिरफ्तार किया है।
दिल्ली पुलिस के चिन्मय बिस्वाल ने कहा, 'स्पेशल सेल की टीम ने फरार पहलवान सुशील कुमार और उसके साथी अजय को मुंडका से गिरफ़्तार किया है। हमने सुशील पर एक लाख रुपए और अजय पर 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी।' स्पेशल सेल को इंस्पेक्टर शिव कुमार, इंस्पेक्टर करमबीर और ACP अतार सिंह लीड कर रहे थे। इस बीच, खुलासा हुआ है कि सुशील ने मृतक सागर से मारपीट का वीडियो भी बनवाया था, ताकि सर्किट में उसका प्रभाव बरकरार रहे।
यह घटना 4 मई की है। सागर और उसके दोस्तों को फ्लैट से अगवा कर छत्रसाल स्टेडियम लाया गया। देर रात स्टेडियम की पार्किंग में पहलवानों के दो गुटों में झगड़ा हुआ। उसमें तीन पहलवान सागर, सोनू और अमित जख्मी हुए। इलाज के दौरान सागर की मौत हो गई। इस मामले में सुशील और उसके साथियों का नाम सामने आया था। तभी से पुलिस इन लोगों की तलाश कर रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को स्टेडियम का एक CCTV फुटेज भी हाथ लगा था। इसमें सुशील हॉकी स्टिक से सागर और उसके साथियों को मारते दिखे।
सुशील कुमार के खिलाफ मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 302 (हत्या), अपहरण (365), और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने सभी पीड़ितों के बयान भी दर्ज किए थे। बयानों में बताया गया कि सागर और उनके कुछ दोस्त स्टेडियम के पास सुशील कुमार से जुड़े घर में रह रहे थे। उन्हें ये घर खाली करने के लिए कहा गया था। फिर जबरदस्ती उन्हें इस घर से निकाल दिया गया। सुशील को बाद में पता चला कि सागर ने अन्य पहलवानों के सामने छत्रसाल स्टेडियम में उसके खिलाफ गलत शब्दों का उपयोग किया था और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी।
सुशील कुमार की गिरफ्तारी से संबंधित सूचना देने पर एक लाख रूपये का इनाम रखा गया था। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को इसका ऐलान किया था। सुशील के साथ फरार चल रहे अजय कुमार पर भी पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम रखा था। गिरफ्तारी के डर से, सुशील कुमार ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए 17 मई को दिल्ली की रोहिणी अदालत का रुख किया था, जिसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ जांच पक्षपातपूर्ण है।
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