अगर आप 30 जून से पहले पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 2 महीने के अंदर 4 हजार रुपये
नईदिल्ली
PM किसान सम्मान निधी की आठवीं किस्त देश के 9.5 करोड़ किसानों को मिल चुकी है। अगर आपको यह पैसा नहीं मिला है तो आप मंत्रालय में शिकायत करके अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं। वहीं, यदि आपने अभी तक पीएम किसान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो 30 जून से पहले रजिस्ट्रेशन कराकर आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसा करने पर आपके खाते में दो महीने के अंदर 2 किस्तों का पैसा आ जायेगा और आपको कुल 4 हजार रुपए मिलेंगे
अभी देश के 11 करोड़ से अधिक लोगों को pm किसान की 8वीं किस्त नहीं मिली है। अगर, आपको भी यह पैसा नहीं मिला है और आपको संशय है कि आगे भी आपके खाते में यह पैसा नहीं आएगा तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं।
इन नंबरों पर करें शिकायत
पीएम किसान टोल फ्री नंबर: 18001155266
पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर:155261
पीएम किसान लैंडलाइन नंबर्स: 011—23381092, 23382401
पीएम किसान की नई हेल्पलाइन: 011-24300606
पीएम किसान की एक और हेल्पलाइन है: 0120-6025109
ई-मेल आईडी: pmkisan-ict@gov.in
कब आता है pm किसान का पैसा
केन्द्र सरकार तीन किस्तों में किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा देती है। हर किस्त में किसानों के खाते में 2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। किसी नए किसान के जुड़ने पर सरकार दो किस्तों की रकम एक साथ पास कर सकती है। ऐसे में अगर आप 30 जून से पहले पीएम किसान योजना में आवेदन करते हैं और आपका आवेदन स्वीकार होता है तो आपको जुलाई और अगस्त दोनों महीनों में 2-2 हजार रुपये मिलेंगे।
आवेदन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर जरूरी है ,इसके साथ साथ ही आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। हालांकि असम, मेघालय, जम्मू और कश्मीर के किसानों को इससे छूट दी गई है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स पीएम किसान की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर अपलोड कर सकते हैं।
इन लोगों को नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ
किसी भी सरकारी कर्मचारी या 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान भी इससे वंचित होंगे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, वर्तमान या पूर्व मंत्री, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को भी इस स्कीम से बाहर रखा गया है
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