सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की मौखिक टिप्पणी की रिपोर्टिंग से मीडिया को प्रतिबंधित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा की गई याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया। न्यायालय ने जोर दिया कि अदालत की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई चर्चाओं और मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग से मीडिया को रोका नहीं जा सकता है। इसने कहा कि अदालत की सुनवाई का मीडिया कवरेज प्रेस की स्वतंत्रता का हिस्सा है, इसका नागरिकों के सूचना के अधिकार पर और न्यायपालिका की जवाबदेही पर भी असर पड़ता है।
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