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हाइकोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध माना
हड़ताल खत्म कर 24 घंटे में काम पर लौटने की दिए निर्देश।काम पर नही लौटने पर सरकार करे कार्यवाही
कोर्ट ने कहा कि कोरोना जैसे कठिन काल मे डॉक्टरों को हड़ताल का सहारा नही लेना चाहिए
कोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की निंदा करते हुए यह भी कहा कि यह महत्वपूर्ण समय है ऐसे में डॉक्टरों के इस कृत्य की सराहना नही की जा सकती
मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और जस्टिस सुजॉय पॉल की डबल बेंच ने दिए निर्देश
डॉक्टरों के आचरण को चुनोती देने वाली एक जनहित याचिका WP-1882/14 का दिया हवाला
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