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रीवा- छात्रवृत्ति वितरण में गंभीर अनियमितता बरतने पर जनजातीय कार्य विभाग के सहायक वर्ग-3 रामनरेश पटेल को निलंबित करने के आदेश दिये थे। निलंबित श्री पटेल को आरोप पत्र जारी कर दिया गया है।

Monday, June 14, 2021

/ by REWA TIMES NOW
छात्रवृत्ति वितरण में गंभीर अनियमितता बरतने पर जनजातीय कार्य विभाग के सहायक वर्ग-3 रामनरेश पटेल को निलंबित करने के आदेश दिये थे। निलंबित श्री पटेल को आरोप पत्र जारी कर दिया गया है। 

जारी आरोप पत्र के अनुसार श्री पटेल ने छात्रवृत्ति शाखा में कार्य करते हुए विद्यार्थियों को वितरित की जाने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि स्वयं के बैंक खाते तथा परिवार एवं संबंधियों के बैंक खाते में जमा करायी। श्री पटेल ने कुल एक करोड़ 77 लाख 52 हजार 482 रूपये की राशि 77 बिलों के माध्यम से आहरित करके 18 व्यक्तियों के 31 बैंक खातों में जमा करायी। श्री पटेल ने छात्रवृत्ति वितरण में शासन के आदेशों की खुलेआम अवहेलना करते हुए शासकीय सेवक के रूप में दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती। श्री पटेल ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन करते हुए मनमानी तौर पर कार्य किया। उन्होंने शासन के नियमों का पालन न करते हुए शासकीय धनराशि का अपने तथा अपने परिवार को लाभ देने के लिये उपयोग किया। इसे गंभीर कदाचरण मानते हुए प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

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