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अधिकारियों को खाद्यान्न वितरण की निगरानी के दिये गए निर्देश. हर पात्र गरीब को नि:शुल्क खाद्यान्न का अनिवार्य रूप से वितरण करायें

Tuesday, July 13, 2021

/ by REWA TIMES NOW

 

अधिकारियों को खाद्यान्न वितरण की निगरानी के दिये गए निर्देश.
हर पात्र गरीब को नि:शुल्क खाद्यान्न का अनिवार्य रूप से वितरण करायें 

अधिकारियों को खाद्य सुरक्षा योजना तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से वितरित खाद्यान्न की निगरानी के निर्देश देते हुए कहा है कि कलेक्टर तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हर पात्र गरीब को नि:शुल्क खाद्यान्न का अनिवार्य रूप से वितरण करायें। शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र हितग्राहियों को अप्रैल से जून माह तक का खाद्यान्न एक साथ प्रदान किया गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से मई तथा जून माह का खाद्यान्न नि:शुल्क प्रदान किया गया है। जिसमें प्रत्येक सदस्य को हर माह पांच किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। जिन पात्र उपभोक्ताओं को अप्रैल माह में निर्धारित राशि लेकर खाद्यान्न दिया गया है उन्हें जुलाई माह में नि:शुल्क खाद्यान्न दिया जायेगा। लेकिन जिन राशन कार्डधारियों को अप्रैल में खाद्यान्न नि:शुल्क दिया गया है उन्हें जुलाई माह में निर्धारित राशि लेकर खाद्यान्न प्रदान करें। खाद्यान्न का वितरण उचित मूल्य दुकानों से पीओएस मशीन के माध्यम से करायें। शासन द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जुलाई से नवम्बर माह तक कुल पांच माहों का खाद्यान्न भी आवंटित किया गया है। इसमें राशन कार्डधारी परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर माह के अनुसार 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। जिसमें चार किलोग्राम गेंहू तथा एक किलोग्राम चावल शामिल है। खाद्यान्न वितरण के लिये तैनात नोडल अधिकारियों तथा निगरानी समिति की निगरानी में खाद्यान्न का वितरण करायें।
सभी उचित मूल्य की दुकानों तथा शहर एवं गांव के प्रमुख स्थलों में नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण के संबंध में पोस्टर एवं बैनर लगायें जिससे हर हितग्राही नि:शुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर सके। शासन द्वारा निर्धारित 24 श्रेणियों के पात्र हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न वितरित करें। यदि किसी पात्र हितग्राही को खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो रहा है तो एम राशन मित्र पोर्टल में उसकी पात्रता दर्ज करके पात्रता पर्ची जारी करायें। पर्ची का तत्काल सत्यापन करके हितग्राही को खाद्यान्न वितरित करायें। खाद्यान्न वितरण के संबंध में कलेक्टर हर सप्ताह रिपोर्ट प्रस्तुत करें। खाद्यान्न वितरण में लापरवाही करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें।


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