खाद्यान्न वितरण में किसी तरह की लापरवाही सहन नहीं की जायेगी.
गड़बड़ी करने वालों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करें :REWA NEWS
सभी एसडीएम तथा खाद्य विभाग के अधिकारियों को गरीबों के लिये आवंटित खाद्यान्न का समय पर वितरण कराने के निर्देश देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आवंटित खाद्यान्न का पारदर्शिता से वितरण करायें। गरीब कल्याण योजना के तहत राशनकार्ड में दर्ज प्रत्येक हितग्राही को हर माह पांच किलोग्राम नि:शुल्क खाद्यान्न मई से नवम्बर माह के लिये दिया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजना से भी अप्रैल माह में तीन माह का एक साथ खाद्यान्न दिया गया है। इनके वितरण के संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा केवल पांच किलो खाद्यान्न देने तथा अतिरिक्त खाद्यान्न प्रदान न करने एवं पीओएस मशीन से खाद्यान्न वितरण से पर्ची न देने की कई शिकायतें मिली हैं। सभी एसडीएम तथा खाद्य विभाग के अधिकारी उचित मूल्य दुकानों का नियमित निरीक्षण करके शासन द्वारा गरीबों के लिये आवंटित खाद्यान्न हर पात्र हितग्राही को निर्धारित मात्रा में वितरित करायें।
खाद्यान्न वितरण में किसी भी तरह की लापरवाही सहन नहीं की जायेगी। खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा चोर बाजारी निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करके दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिला आपूर्ति अधिकारी को सभी उचित मूल्य दुकानों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा खाद्य सुरक्षा योजना से नवम्बर माह तक वितरित किये जा रहे खाद्यान्न की जारी संबंधी पोस्टर, बैनर एवं फ्लैक्स लगाने के निर्देश दिये गए हैं।

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