जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन (CT scan machine) लगाने की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक तथा जस्टिस अतुल श्रीधनर को जानकारी दी कि अगामी पांच माह में प्रदेश के एक जिले को छोड़कर सभी 51 जिलों में सीटी स्कैन मशीन लगा दी जायेंगी. युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 24 मई को निर्धारित की गयी है
जबलपुर/कटनी
कटनी सहित नौ जिलों के जिला अस्पतालों में टेंडर जारी किये जाने के बावजूद भी सीटी स्कैन मशीन (CT scan machine) नहीं लगाये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक तथा जस्टिस अतुल श्रीधनर को जानकारी दी कि अगामी पांच माह में प्रदेश के एक जिले को छोड़कर सभी 51 जिलों में सीटी स्कैन मशीन लगा दी जायेंगी. युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 24 मई को निर्धारित की गयी है
सीटी स्कैन मशीन के लिए 2017 में निकला था टेंडर
कटनी मुड़वारा निवासी एनयूएसआई जिलाध्यक्ष दिव्यांशू उर्फ अंशु मिश्रा की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि कटनी के जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन के लिये वर्ष 2017 में टेंडर निकाला था. वर्ष 2018 में सीटी स्कैन मशीन लगाने का ठेका मैसर्स सिद्धार्थ एमआरआई एण्ड सीटी स्कैन कंपनी को दिया गया था. संबंधित कंपनी को कटनी के साथ ही मण्डला, रतलाम, बालाघाट, मंदसौर, शाजापुर, धार, खंडवा और शहडोल के जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन लगाने का ठेका मिला था, लेकिन कंपनी ने अब तक एक भी जिले में सीटी स्कैन मशीन नहीं लगाई है.
हाईकोर्ट ने दिए थे निर्देश
याचिका पर पूर्व में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सभी जिलों में अप्रैल 2021 तक स्थापित करने के निर्देश दिये थे. इसके अलावा लेटलतीफी के लिए दोषी व्यक्तियों को पर कार्रवाई के निर्देश दिये थे. पूर्व में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश किये गये जवाब में कहा गया था कि दीनदयाल, आयुष्मान तथा बीपीएल कार्ड धारियों के लिए फ्री सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, तथा एपीएल के लिए 932 रुपये शुल्क लिया जा रहा है
51 जिलों अभी बाकी है सीटी स्कैन मशीन
याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि पांच जिलों में सीटी स्कैन मशीन लगा दी गयी हैं. कोरोना की दुसरी लहर के कारण शेष चार जिलों में मशीनी नहीं लगाई गयी है. इसके लिए दो माह का समय प्रदान करने का आग्रह युगलपीठ से किया गया. महाधिवक्ता ने युगलपीठ को बताया कि निमाड़ी जिले को छोड़कर प्रदेश के सभी 51 जिलों में अगामी पांच महीनों में सीटी स्कैन मशीन लगा दी जायेगी.
याचिकाकर्ता ने आपत्ति करते हुए युगलपीठ को बताया कि सरकार द्वारा पूर्व में 19 जिलों में सीटी स्कैन मशीन लगाने का ठेका जारी किया गया था, जिसमें से सिर्फ दस जिलों में सीटी स्कैन मशीन लगाई गयी. शेष नौ जिलों में मशीन नहीं लगाये जाने के कारण उक्त याचिका दायर की गयी है. निर्धारित समय सीमा में प्रदेश के सभी जिलों पर सीटी स्कैन मशीन लगाये जाने की कोई गारंटी नहीं है. युगलपीठ ने इस संबंध में सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त कर न्यायालय को अवगत करवाने के निर्देश जारी किये हैं युगलपीठ ने सभी वर्ग के लिए सीटी स्कैन की न्यूनतम दर निर्धारित करने के निर्देश भी जारी किये हैं.याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता योगेश सोनी ने पैरवी की
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