कोविड से मौत पर परिजनों को ₹4 लाख मुआवजा नहीं दे सकते : केंद्र
नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने कहा है कि वह कोविड के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को चार लाख रुपये की मुआवजा राशि नहीं दी जा सकती है. कोविड से मौत पर परिजनों को चार लाख रुपये के मुआवजे की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने यह बात कही
केंद्र ने कहा है कि वित्तीय बाधाओं और अन्य कारकों के कारण परिजनों को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता है
केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा
केंद्र के हलफनामे में कहा गया है कि अगर कोविड से जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये मुआवजा दिया जाता है तो इससे राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) का सारा पैसा इसी में खर्च हो जाएगा
सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में कहा गया है कि केंद्र और सभी राज्य सरकारों ने कोविड -19 महामारी से निपटने के लिए, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए बड़ी मात्रा में खर्च किया है, और उनका वित्तीय खर्च पहले से ही अत्यधिक बढ़ा हुआ है
साथ ही केंद्र ने स्पष्ट किया कि उसने पहले ही भुगतान कर दिया है और जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद के लिए कई कदम उठाए गए हैं
No comments
Post a Comment